मध्य प्रदेश में 22% प्रतिशत बेरोज़गारी बढ़ी, पिछले साल के मुकाबले 2021-22 में 5.46 लाख लोग और हुए बेरोज़गार..
Updated: 2022-03-14 15:20:00
मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया । रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में मप्र में 5.51 लाख बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। इसमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के अंत तक रोजगार कार्यालय में 24.72 लाख रजिस्ट्रेशन हुए। रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2021 के अंत तक बढ़कर 30.23 लाख हो गई है।
क्या है बेरोज़गारी ?
बेरोज़गारी उस अवस्था को कहते है जब किसी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता होती है पर वह आजीविका के लिए काम पाने में असमर्थ रहता है।
आखिर क्यों बढ़ रही है बेरोज़गारी ?
बेरोज़गारी बढ़ने के प्रमुख कारण हैं –
1.धीमी आर्थिक गति : भारत में विकास की कई परियोजनायें कड़े कानूनों की वजह से यातो शुरू नहीं हो पाती या लम्बे समय तक अटकी रहती हैं , इससे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता ।
2. बढ़ती जनसँख्या : वर्ष 2024 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होने का अनुमान है , क्युकी जनसँख्या वृद्धि सामान्यता देश की आर्थिक वृद्धि से ज़्यादा होती है इसलिए नौकरियों कम होती हैं और नौकरी चाहने वालों की संख्या ज़्यादा, इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार हो जाता है।
3. साक्षरता की कमी :आज लगभग सारे काम डिजिटल में तब्दील हो गए हैं इसलिए सामान्य साक्षरता के साथ साथ मोबाइल और कंप्यूटर की साक्षरता न होने के कारण भी काम नहीं मिल पाता ।
4. शिक्षा प्रणाली में खामियाँ : पूंजीवादी दुनिया में नौकरियां अत्यधिक विशिष्ट हो गई हैं, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक सही प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। हालाँकि नयी शिक्षा नीति में इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की गयी है।
5. ऑटोमेशन : आज कई उद्योगों में इंसानो की जगह रोबोट ने लेली है।
6.कृषि व्यवसाय पर निर्भरता : भारत में अभी भी लगभग आधी जनसँख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है और छोटा किसान तो अपनी रोजी भी मुश्किल से चला रहा है । साथ ही, यह मौसमी रोजगार प्रदान करता है।
रोज़गार हेतु इन योजनाओं का लाभ उठा सकता हैं
प्रधान मंत्री दक्ष योजना
योजना का उद्देश्य
PM Daksh Yojana का मुख्य उद्देश्य लक्षित युवाओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल प्रदान करना है, जिससे कि उनके कौशल स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से उनको स्वरोजगार में सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना कारीगरों के कौशल स्तर को अपस्किलिंग एवं रेस्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाया भी जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर के लाभार्थी अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। जिससे कि उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब देश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह के नागरिक को उनकी क्षमता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को आर्थिक खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रशिक्षण उन को निशुल्क प्रदान किया जाएगा।
पीएम दक्ष योजना के लाभार्थी
अनुसूचित जनजाति के नागरिक
अनुसूचित जाति के नागरिक
अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक
आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग
डी अधिसूचित, घुमंतू, अर्ध घुमंतु जनजाति
सफाई कर्मचारी एवं उनके आश्रित
दक्ष योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोग्राम
अपैरल सेक्टर
पेट्रोकेमिकल सेक्टर
सीएनसी मिलिंग प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर
ऑटोमोबाइल सेक्टर
ब्यूटी एवं वैलनेस सेक्टर
हेल्थ सेक्टर
फिक्सचर एवं फिटिंग सेक्टर
लॉजिस्टिक्स सेक्टर
पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्रता
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जा,ति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, डी अधिसूचित, धूमंतु, धूमंतू, अर्ध धुमंतु आदि से होना चाहिए।
यदि आवेदक अन्य पिछड़े वर्ग से है तो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
यदि आवेदक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से है तो आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹100000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म
व्यवसाय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करे
https://pmmodiyojana.in/pm-daksh-yojana/
सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में जान ने के लिए निचे लिंक पर क्लिक करे
मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना
मध्यप्रदेश युवा स्वाभिमान योजना 2021 क्या है?
मनरेगा की तर्ज पर पर शहरी युवाओं को रोजगार देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना’ शुरू की गई है। यह देश में अब तक की पहली ऐसी योजना है, जो शहरी बेरोजगार युवा/ युवतियों को साल में 100-365 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी व जिस के अंतर्गत प्रशिक्षण भी शामिल किया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना में कौन लाभान्वित होंगे?
युवा स्वाभिमान योजना में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के वे शहरी नौजवान लाभान्वित होंगे जिनके परिवार की आय 2 लाख रुपये सालाना से कम हो।
आयु की गणना कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी से होगी।
इसके लिए उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ को लेने के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना भी आवश्यक है। इसमें आरक्षण नहीं है, हर वर्ग के शहरी निवासी इसका लाभ ले सकते हैं।
मप्र मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का स्वरूप
इसके अंतर्गत योग्य युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरी निकायों में अस्थायी रोजगार दिया जाएगा। योग्य युवक/ युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा। प्रथम 10 दिवस में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अगले 90 दिन में कार्य करवाया जाएगा।
किया गए कार्य का भुगतान 4,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के रूप में प्रत्येक महीने के अंत मे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये जाएंगे। कार्य में 33 प्रतिशत और प्रशिक्षण में 70 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर अभ्यर्थी को स्टाइपेंड का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपके 10 दिन के प्रशिक्षण के लिए आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा।
युवा स्वाभिमान योजना के लिए पात्रता/ योग्यता शर्ते
सबसे पहले आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
वहीं योजना में आवेदन करने हेतु आपके पास बैंक खाता भी होना चाहिए।
योजना में सिर्फ बेरोजगार युवा ही आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई नागरिक पहले से ही रोजगार कर रहा है तो उन्हें इसमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के युवा को प्राथमिकता दी जा सकती है।
साथ ही आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
आयु प्रमाण पत्र
स्थाई प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट-साइज फोटो
अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करे
http://yuvaswabhimaan.mp.gov.in/